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Thursday, January 15, 2026

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति ज्ञापन और रैली पर रोक,सामूहिक ज्ञापन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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हरदा: जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हरदा कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। आवेदन में आयोजक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपने की प्रस्तावित तिथि एवं समय भी स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अनुमत समय से अधिकतम 30 मिनट तक की देरी स्वीकार की जाएगी, जबकि इससे अधिक विलंब की अनुमति नहीं होगी। अनुमति प्राप्त पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना सभा, जुलूस अथवा वाहन रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में लाठी-डंडा, पत्थर, घातक या ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्र, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्री लेकर प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के अंतर्गत व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, संगठनों एवं राजनीतिक दलों से आदेशों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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